जयपुर। राजस्थान सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में अहम संशोधन किया है. अब आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय-सीमा 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किया है.

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1966 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित अब 180 दिनों के भीतर राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले यह अवधि केवल 90 दिन निर्धारित थी.
नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति का पहला अधिकार मृतक कर्मचारी की पत्नी को प्राप्त होता है. यदि पत्नी अनुकंपा नियुक्ति लेने से इनकार करती है, तो वह अपना अधिकार त्याग कर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकती है.
सरकार के इस फैसले को आश्रित परिवारों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आवेदन प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा.
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