Rajasthan News: जयपुर. हाईकोर्ट ने विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार मानते हुए राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन को प्रार्थिया के आवेदन पर दो महीने में विचार कर उसे नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अनूप ढंड ने यह निर्देश मंजूलता की याचिका पर दिया.
जानकारी के मुताबिक प्रार्थिया के पिता पुलिस लाइन, बारां में एएसआई थे. ड्यूटी के दौरान 20 मार्च 2016 को उसके पिता की मृत्यु हो गई. परिवार में अन्य कोई सक्षम आश्रित नहीं होने पर प्रार्थिया की मां ने मई 2016 में अपनी बेटी को मृतक पति के आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया.
लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि बेटी विवाहित थी और वह अनुकंपा नियुक्ति की पात्र नहीं थी. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति की पात्र है. एक अन्य मामले में जोधपुर मुख्यपीठ की लार्जर बेंच ने भी प्रियंका श्रीमाली के रेफरेंस में धारा 2-सी में राज्य सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को किए गए संशोधन का हवाला देते हुए विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है.
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