Rajasthan Judge susspended : जालोर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जालौर के भीनमाल में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू को निलंबित कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

पूरा मामला जालौर के भीनमाल में पदस्थ अपार जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू से जुड़ा हुआ है। राजेंद्र साहू के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोपों की शिकायत प्राप्त हुई है। जिस पर जांच चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पद पर बने रहने की स्थिति में राजेंद्र साहू जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वह साक्ष्यों और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जिसके चलते साक्ष्यों और गवाहों की सुरक्षा व निष्पक्षता सुरक्षित करने के लिए निलंबन का कड़ा कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश न्यायिक शुचिता बनाए रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए किया है।

बता दें हाल के कुछ वर्षों में न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट काफी संजीदा है। इस मामले में भी जांच की पूरी निगरानी हाई कोर्ट करेगा। निष्कर्ष के आधार पर आगामी विभागीय कार्यवाही तय की जाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू को राजस्थान न्यायिक 9उपसेवा नियम 1958 के तहत राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जालोर से हटा कर उनका मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर निर्धारित किया गया है। निलंबित एडीजे साहू को निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कारण और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय ना छोड़े।