Rajasthan News: बूंदी. पोक्सो कोर्ट न्यायाधीश सलीम बदर ने मंगलवार को आरोपी गगन मीणा निवासी धन्ना का झोपड़ा थाना दूनी जिला टोंक को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास की सजा तथा 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
जानकारी अनुसार 22 सितम्बर 2019 को पीड़िता ने अपने पिता के थाना दबलाना में इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि 20 सितम्बर 2019 को स्कूल में पढ़ने गई थी. सुबह के करीबन 8 बजे वह स्कूल से बस स्टैंड आई तो वहां उसे एक जना बहला फुसलाकर बस में बैठाकर जयपुर ले गया और कहा कि गगन मीणा ने बुलाया है. जयपुर में वह उसे एक कमरे में ले गया. रास्ते में उसे जूस पिलाया था, जब में कमरे में गई तो वहा गगन भी मौजूद था.
वहां उसे हल्का नशा सा होने लगा, फिर कमरे में पहले तो गगन ने बलात्कार किया और इसके बाद बहला फुसला कर लाने वाले ने भी बलात्कार किया. इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया गया. दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त गगन को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया. अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 16 गवाह और 20 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए.
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