Rajasthan News: निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में आयोग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

उन्होंने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर बी.एल.ओ. द्वारा दिए गए 12-डी फॉर्म को भरकर बी.एल.ओ. को देना होगा। श्री गुप्ता ने बताया कि होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले इन मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 12 लाख 13 हजार 817 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5 लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत है।

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