Rajasthan News: जालोर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला उस समय सामने आया था जब एक 22 वर्षीय युवक ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर जालोर से महाराष्ट्र ले जाकर चार दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

खेत से हुई थी लापता, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जनवरी 2025 को नाबालिग दोपहर में खेत गई थी और देर रात तक घर नहीं लौटी। जब परिजनों को खेत के पास से उसके कपड़े मिले, तो उन्होंने अपहरण की आशंका जताते हुए 30 जनवरी को झाब थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
महाराष्ट्र में बनाया बंधक
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी मुकेश कुमार (22), निवासी बागोड़ा थाना क्षेत्र, पीड़िता को महाराष्ट्र के आहिल्यानगर ले गया था। वहां उसने लोणी शहर की शांतिनगर कॉलोनी में एक कमरे में उसे बंद रखा और लगातार चार दिनों तक शारीरिक शोषण किया।
पुलिस ने महाराष्ट्र से बरामद किया
5 मार्च को पुलिस ने महाराष्ट्र से आरोपी और पीड़िता दोनों को बरामद किया। मेडिकल जांच और पूछताछ में अपराध की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने चार्जशीट दायर की और सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए।
विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रमोद कुमार मलिक ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी।
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