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Rajasthan News: जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार के दोषी को बीस साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बिहार निवासी दिवाकर पांडे पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आदेश में कहा की नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक पीड़िता की मां ने 11 मई, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी लापता हैं. उसने अपने साथ फैक्ट्री में काम करने वाले दिवाकर पर शक जताया था.
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पुलिस ने जनवरी, 2020 में दिवाकर को गिरफ्तार किया. दिवाकर पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने गांव ले गया था. जहां पर करीब 7 माह अपने साथ रखा और उसके साथ कई बार संबंध बनाए. इस दौरान शादी के लिए उसे कोर्ट भी लेकर गया, लेकिन पीड़िता के नाबालिग होने के चलते उनकी शादी नहीं हो सकी.
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