Rajasthan News: जयपुर. जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीएमएम कोर्ट ने शनिवार को जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में रहकर पाक के लिए जासूसी करने व सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा कर भेजने के पाक एजेंट अभियुक्तों सद्दीक खान, बरियाम खान व हाजी खान को सात साल कैद की सजा सुनाई है.
पुलिस इंटेलीजेंस के एडीजी एस सेंगाथिर ने बताया कि गुप्तचर एजेंसियों से पता चला था कि कुछ लोग जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में रहकर पाक को सामरिक महत्व की सूचनाएं मुहैया करा रहे हैं. इस पर 2 फरवरी, 2017 को सद्दीक खान व बरियाम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया.
गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में इनसे कई तरह की जानकारी मिली. इसी तरह भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाक हैंडलर को भेजने के आरोप में 16 फरवरी, 2017 को हाजी खान के खिला मामला दर्ज कर उसकी भी गिरफ्तारी की गई. बाद में तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया.
लोक अभियोजक राजेश मीणा ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने अभियोजन के गवाहों व सबूतों के आधार पर सद्दीक व बरियाम खान को आईपीसी की धारा 120 बी व शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए सात साल की कठोर कैद की सजा दी. वहीं हाजी खान को भी इन्हीं प्रावधानों पर सात साल कैद की सजा सुनाई.
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