Rajasthan News: पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जोशी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति दी है।

राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बीएनएसएस 2023 की धारा 2018) के अंतर्गत जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 तथा प्रकरण के तथ्यों पर, जो भी अभियोग बनते हों, के लिए सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।
ईडी ने किया था मुकदमा दर्ज
महेश जोशी के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में जोशी को ईडी ने 24 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जोशी सात माह तक जेल में रहे। उन्हें पिछले महीने ही जमानत मिली थी।
पढ़ें ये खबरें
- Modi Cabinet Decision: BHAVYA योजना-FCRA बिल को मंजूरी, मोदी कैबिनेट की बैठक में 100 औद्योगिक क्लस्टर बनाने पर लगी मुहर
- I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील ने कहा- ईडी कोई व्यक्ति नहीं है, समझे पूरी बात
- सीएम आवास पर आज इफ्तार की रौनक, बेटे निशांत और दोनों डिप्टी सीएम के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता
- विधानसभा में खास मेहमान बने 140 आत्मसमर्पित नक्सली, भ्रमण कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझा, CM साय बोले- माओवादी लोकतंत्र पर जता रहे भरोसा
- शताब्दी वर्ष में संघ ने छत्तीसगढ़ में चलाया गृह संपर्क अभियान, 30 लाख से भी अधिक घरों में दर्ज कराई अपनी उपस्थिति…
