Rajasthan News: भरतपुर . विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो नंबर एक दीपा गुर्जर ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. आरोपी 57 साल का बुजुर्ग है.
विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र में 24 सितम्बर 2021 की दोपहर 1 बजे नाबालिग शौच के लिए जंगल गई थी. यहां 57 साल का दयाराम पहले से ही मौजूद था. सुनसान जगह देख आरोपी दयाराम ने नाबालिग को पकड़ लिया. नाबालिग के शोर मचाने पर आरोपी दयाराम ने उसका मुंह तौलिये से बांध दिया और नाबालिग को उठाकर पास ही स्थित एक कोठरी में ले गया और यहां आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद आरोपी यहां से फरार हो गया.
इस दौरान बालिका कोठरी में ही बेहोश पड़ी रही. होश आने पर नाबालिग घर पहुंची और मां को घटना के बारे में बताया. इसके बाद मां ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रकरण सुनवाई के दौरान 15 गवाह पेश किए गए. इसके बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी दयाराम निवासी नगर को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. आरोपी को अदम अदायगी 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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