
Rajasthan News: राजस्थान की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार यह मामला तीन साल पुराना है। कोटा की एक अदालत ने एक लड़की का अपहरण और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी के अनुसार मुकदमे के दौरान लड़की के मुकर जाने के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट और लड़की की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत ने 25 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया। इसके अलावा अदालत ने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता की मां ने दो अप्रैल, 2021 को देवली मांझी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और रवि प्रकाश पर उसकी बेटी का अपहरण करने का संदेह जताया। पुलिस ने 12 दिन बाद लड़की को बचाया, प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रकाश ने लड़की को कोटा के अंदर और बाहर कई जगहों पर ले जाकर होटल में रुका और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- राम मंदिर पर हमले की साजिश : ATS ने तीन ठिकानों पर मारा छापा, पाकिस्तानी एजेंट इसिका कपूर को लेकर पूछताछ
- ‘नारी’ साड़ी में भी भारी… Saree पहनकर महिलाओं ने खेला फुटबॉल, Goal दागते देख दांतों तले उंगली दबाने लगे दर्शक
- भारत में नई Volvo XC90 लॉन्च, कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश
- MP पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान: नलखेड़ा में परिवार संग मां बगलामुखी के किए दर्शन, कहा- कुछ मांगने नहीं आया हूं
- छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : निलंबित अफसर त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने EOW को नोटिस जारी कर मांगा जवाब