जोधपुर. बलात्कार के मामले में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई है. इसके बाद, वह जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम लौट आए हैं. आसाराम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्हें इलाज के लिए पैरोल पर रखा गया था.

अंतरिम जमानत पर मिली राहत
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. यह जमानत उनके स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिससे वह अपनी चिकित्सा प्रक्रिया जारी रख सकें. अदालत ने आसाराम को अपनी पसंद के स्थान पर इलाज कराने की अनुमति दी है, लेकिन इसके साथ ही जमानत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा.

आश्रम में समर्थकों का भव्य स्वागत
जमानत मिलने के बाद, आसाराम देर रात सीधे अपने आश्रम पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. अस्पताल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने आसाराम को माला पहनाकर जयकारे लगाए, और उन्हें पूरे सम्मान के साथ आश्रम में प्रवेश कराया. पुलिस ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है.

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
इसके अलावा, आसाराम को पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट से भी अंतरिम राहत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि वह विभिन्न गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है.

सजा और जमानत की स्थिति
आसाराम को 2018 में जोधपुर की निचली अदालत द्वारा 2013 में एक नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अदालत ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखा था. अब, आसाराम की जमानत की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी, जहां जमानत की अवधि पर पुनः विचार किया जाएगा.