Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने बलात्कार के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम को 30 अगस्त को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर वह दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

आसाराम ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को 29 अगस्त तक बढ़ाया था। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम ने आसाराम के स्वास्थ्य की जांच की और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को उनकी जमानत अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया।
86 वर्षीय आसाराम को दो अलग-अलग बलात्कार मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पहले मामले में, 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें उम्रकैद की सजा मिली। दूसरे मामले में, सूरत की एक महिला ने गुजरात के गांधीनगर आश्रम में उनके द्वारा बार-बार बलात्कार का आरोप लगाया था। जनवरी 2023 में इस मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
आसाराम ने दोनों मामलों में 6 महीने की स्थायी जमानत की मांग की थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने केवल 3 महीने की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही वह इलाज के लिए जोधपुर जेल से बाहर आ सके थे।
जोधपुर AIIMS की एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह “हाई रिस्क” श्रेणी में आते हैं। उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल, नियमित निगरानी, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की आवश्यकता है।
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