Rajasthan News: कोटा. न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (खण्ड कोटा) के सहायक अभियंता राधेश्याम गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
एसीबी देहात इकाई टीम ने 21 सितम्बर को आरोपी सवाईमाधोपुर प्रेम मंदिर कॉलोनी बजरिया हाल महावीर नगर विस्तार योजना निवासी सहायक अभियंता राधेश्याम गुप्ता को कोटा कार्यालय में ही परिवादी से 85 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. परिवादी सिविल ठेकेदार मुकेश ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म द्वारा मण्डाना स्थित आदिवासी छात्रावास में रिपेयरिंग का कार्य निविदा के जरिए किया गया था.
उक्त कार्य के बिल की राशि करीब 17 लाख रुपए के भुगतान के लिए आरोपी ने रिश्वत की मांग की. एसीबी कोटा देहात की टीम ने परिवादी से 21 सितंबर को 85 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया था. आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी.
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