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Rajasthan News: जोधपुर. अपर जिला न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) सुषमा पारीक ने अपने दो-तीन दोस्तों से पत्नी का बलात्कार कराने के आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया. प्रकरण के अनुसार गत 27 मार्च को गुलाब सागर निवासी पीड़िता ने सदर कोतवाली थाने में एफआइआर दर्ज करवाई.
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 19 फरवरी, 2014 को गुलाब नगर निवासी मोहम्मद तौसीफ पुत्र रमजान खान के साथ उसका निकाह हुआ. निकाह के बाद दो बेटियां हुई, पिछले कुछ वर्षों से पति का अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध का पता चलने पर विरोध किया.
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पति, सास तथा ससुर ने पत्नी को तलाक देने की धमकी दी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ समय पूर्व पति ने बेहोशी की दवा देकर अपने दो-तीन दोस्तों से कई बार बलात्कार करवाया तथा वीडियोग्राफी बनाकर तलाक का दबाव बनाने लगा. आरोपी ने पीड़िता के कुछ वीडियो भी वायरल कर दिए. पुलिस ने आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता और आइटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया. पति की ओर से जिला न्यायालय में जमानत याचिका पेश कर कहा कि झूठा फंसाया गया है.
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता और लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार करवाने का गंभीर आरोप हैं. अनुसंधान जारी है. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी.
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