Rajasthan News: जयपुर. हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती 2020 में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर लगी रोक हटाते हुए होने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश रितेश कुमार व अन्य की अपील पर दिया.

अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिनमें वेटिंग लिस्ट से नियुक्तियां देने पर लगी रोक हटाकर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली पांच दर्जन याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इसे चुनौती देने पर खंडपीठ ने भी वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

बाद में खंडपीठ में सुनवाई के दौरान वेटिंग लिस्ट के प्रभावित छात्रों ने प्रार्थना पत्र दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया से रोक हटाने का आग्रह किया था. इसे खंडपीठ ने मंजूर करते हुए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर लगी रोक हटा दी. अपील में कहा कि पटवारी भर्ती 2020 की प्रतियोगी परीक्षा अक्टूबर 2021 में हुई थी.

इसमें प्रथम पारी का पेपर देने वाले सबसे ज्यादा 33 फीसदी अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जबकि चौथी पारी में पेपर देने वालों में से केवल 11 फीसदी अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है. चयन बोर्ड ने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं अपनाया है.

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