Rajasthan News: बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत, बाड़मेर जिले के करीब 100 गांवों में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कलेक्टर टीना डाबी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश दिया है, जो बाड़मेर में भारत-पाक सीमा के करीब दो किलोमीटर के क्षेत्र में लागू होगा. इसके अनुसार, यह प्रतिबंध उन सभी गांवों में लागू होगा जो सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में आते हैं.

जिन गांवों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सुन्दरा, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, तामलोर, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, नारे का पार, और अन्य कई गांव शामिल हैं.

प्रतिबंध का समय

कलेक्टर के आदेश के अनुसार, इन गांवों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी. यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के इस समय अवधि में इन क्षेत्रों में प्रवेश करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

किसे मिलेगी छूट (Rajasthan News)

इस आदेश से सरकारी अधिकारियों, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य संबंधित एजेंसियों को छूट मिलेगी, जो इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं. यह आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेगा.