Rajasthan News: राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादलों को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से पहले किसी भी अधिकारी को उनके गृह जिले या गृह क्षेत्र में तैनात नहीं रखा जाएगा।

निर्देशों के अनुसार संभागीय आयुक्त, पुलिस रेंज के आईजी और डीआईजी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल एसपी, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, डीवाईएसपी और तहसीलदार अगर अपने गृह जिले में तैनात हैं, तो उनका तबादला अनिवार्य होगा। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर शहर में तैनात पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने गृह जिले में पोस्टेड नहीं रह सकेंगे।
शहरी निकाय क्षेत्र में तैनात नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के आयुक्त, पुलिस थाने के एसएचओ, नायब तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को भी अपने गृह नगर पालिका क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बीडीओ, नायब तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को उनकी गृह पंचायत समिति क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि यदि किसी अधिकारी की पिछली पोस्टिंग तीन साल या उससे अधिक समय से चल रही है, तो उसका तबादला अनिवार्य होगा। सभी तबादलों की कार्रवाई 28 फरवरी 2026 से पहले पूरी की जानी है। आयोग ने 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट माना है।
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