Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के लिए पट्टे जारी करने के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा जारी नए आदेशों के तहत, अब निकाय पहले की तुलना में बड़े आकार की भूमि के पट्टे जारी कर सकेंगे और अधिक ऊंचाई वाली इमारतों को मंजूरी भी दे सकेंगे। इसके अलावा, भूमि का उप-विभाजन और पुनर्गठन भी संभव होगा।

विकास प्राधिकरण के नियम
1 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में 10,000 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों और छोटे शहरों में 5,000 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी किए जा सकेंगे। 40 मीटर तक ऊंची इमारतों के निर्माण की भी अनुमति दी जाएगी।
यूआईटी और अन्य निकायों के नियम
विकास प्राधिकरण 25,000 वर्गमीटर तक के आवासीय और 10,000 वर्गमीटर तक के गैर-आवासीय भूखंडों के पट्टे जारी कर सकेंगे। साथ ही, 60 मीटर तक ऊंचाई वाली इमारतों को मंजूरी दी जाएगी।
अन्य नगरीय निकायों के नियम
नगर पालिका क्षेत्रों में 5,000 वर्गमीटर से बड़े आवासीय और 2,500 वर्गमीटर से बड़े गैर-आवासीय भूखंड सरकार की स्वीकृति के बाद ही जारी किए जा सकेंगे। यहां 30 मीटर तक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
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