Rajasthan News: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं में 31 अगस्त 2023 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने बताया कि राज्य में नगरीय निकायों के कुल 9 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय सदस्यों के उपचुनाव के लिए 18 अक्टूबर 2023 को लोक सूचना जारी होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 तक प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक (रविवार के अतिरिक्त) रहेगी।
25 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 27 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। 28 अक्टूबर 2023 को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा तथा 05 नवम्बर 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 06 नवम्बर 2023 को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार पंचायतीराज संस्थाओं में प्रधान के 01, पंचायत समिति के 07, सरपंच के 21, उपसरपंच के 26 एवं वार्ड पंचों के 271 पदों पर होगा। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) रहेगी । इसी प्रकार 25 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 26 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापसी ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2023 को ही नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन तथा अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 5 नवम्बर 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा तथा 6 नवम्बर 2023 को प्रातः 9 बजे से मतगणना की जाएगी।
वहीं प्रधान पद चुनाव के लिए 7 नवम्बर 2023 को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी कर 10 बजे से बैठक प्रारंभ की जाएगी। इसी दिन प्रातः 11 बजे तक अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों (प्रस्तावों) प्रस्तुत कर सकेंगे। 11:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 1 बजे तक अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी तथा इसके तुरन्त बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा तथा इसके पश्चात् मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सरपंच एवं पंचों के उपचुनाव के लिए 16 अक्टूबर 2023 को जिला निर्वाचन अधिकारी लोकसूचना जारी करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 31 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी एवं दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी। इसके तुरन्त बाद उसी दिन चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 5 नवम्बर 2023 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के बाद पंचायत मुख्यालय पर ही मतगणना की जाएगी।
साथ ही उपसरपंच चुनाव के लिए 6 नवम्बर 2023 को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक के लिए नोटिस जारी कर 10 बजे से बैठक प्रारंभ की जाएगी। इसी दिन प्रातः 11 बजे तक अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों (प्रस्तावों) प्रस्तुत कर सकेंगे। 11:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, 11:30 से दोपहर 12 बजे तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा तथा इसके पश्चात् मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी।
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