Rajasthan News: जयपुर. बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान 13 जून 2023 को स्टेच्यू सर्किल पर तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पीएसओ की पिस्टल व कारतूस चुराने वाले अभियुक्त पुरुषोत्तम बाबरी उर्फ घनश्याम को एक साल के साधारण कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

वहीं मामले के अन्य आरोपी रामा बाबरी व बिरजू के खिलाफ अनुसंधान लंबित होने के चलते केस की पत्रावली का कोई भी हिस्सा कोर्ट की मंजूरी बिना नष्ट नहीं करने के लिए कहा है. कोर्ट ने फैसले में कहा कि हालांकि अभियुक्त का यह पहला अपराध है, लेकिन उसने रैली में भीड़ का फायदा उठाते हुए पुलिस सुरक्षाकर्मी की पोर्च में लगी हुई पिस्टल व कारतूसों की चोरी की है. ऐसा करना कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला अपराध है.
ऐसे में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता. यह आदेश डीजे नंदिनी व्यास ने दिया. यह है मामलाः राज्य सरकार के लोक अभियोजक लियाकत खान ने बताया कि तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के पीएसओ महेन्द्र कुमार मीणा ने अशोक नगर पुलिस थाने में 13 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जन आक्रोश रैली में पीएसओ के तौर पर स्टेच्यू सर्किल पर गया था.
इस दौरान भीड़ में धक्का- मुक्की होने पर उसके पोर्च में लगी 9 एमएम की पिस्टल व 10 लोडेड कारतूस कोई अज्ञात व्यक्ति बेल्ट से पोर्च का बटन खोलकर चुराकर ले गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए वीडियो फुटेज व मुखबिर से पता किया कि रामा वाडिया उर्फ रामा बाबरी व पुरुषोत्तम बाबरी ने पीएसओ की पिस्टल कारतूस सहित चुराई है.
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