Rajasthan News: सरकारी विभाग अब कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर जैसी जरूरत के सामान की 25 लाख से ऊपर की खरीद सीधे नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा 25 लाख से कम लागत वाले उपकरणों की खरीद से पहले भी बजट प्रावधान एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर के आइटम व संख्या को डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी (डीओआईटी एंड सी) से अनुमोदित कराना होगा.
इस वेबसाइट पर हर छह माह में अपडेट होने वाले कंपनियों के नाम और बाजार लागत को भी ध्यान में रखना होगा. इस संबंध में वित्त विभाग शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश ठकराल ने आदेश जारी किया.
कंपनियों से साठगांठ थमेगी अभी तक सरकारी विभागों में कम्प्यूटर और हार्डवेयर जैसी एकल उपकरणों की खरीदी को लेकर किसी प्रकार के नियम और नीतियां नहीं थीं. स्थानीय विभाग अनिवार्य जरूरत बताकर बाजार की तीन दुकानों या उपकरण विक्रेताओं से एस्टीमेट ले लेते थे. इसके बाद काम दर बताते हुए औने-पौने दामों में उपकरणों को खरीदते थे. इससे एस्टीमेट देने वाले विक्रेता और बाबू में सीधी साठगांत हो जाती थी. इसका नुकसान सरकार को होता था. नए नियमों से अब पूरे राजस्थान में उपकरणों की खरीदी बाली लगभग एक जैसी लागत हो जाएगी. इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा.
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