Rajasthan News: महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव जीतेन्द्र उपाध्याय की अध्यक्षता में तथा आयुक्त महिला अधिकारिता रेणु जयपाल की उपस्थिति में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना(संशोधित) 2017 के अंतर्गत गठित राज्य स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

इस दौरान गत बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति पर चर्चा की गई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पर दिव्यांगों हेतु आवश्यक सुविधाएं यथा रेम्प, टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों की मरम्मत के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के विस्तार एवं उनके मानदेय में वृद्धि के संबंध में चर्चा की गई।

बजट घोषणा संख्या 325 वर्ष 2023-24 द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र (एमएसएसके) की वार्षिक राशि 3.15 लाख से बढाकर 5.00 लाख प्रति वर्ष कर दी गई है। परामर्शदाताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 17 हजार रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। एमएसएसके की श्रेणी भी एक ही कर दी गई है।

बैठक में बताया गया कि महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों की परामर्शदाताओं हेतु हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के क्षेत्रीय सेंटर कोटा में पांच दिवसीय आवासीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 मई से 02 जून तक आयोजित किए गये थे।

विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ ही महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 का भी प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। योजना प्रचार- प्रसार हेतु लघु फिल्म भी तैयार करवाई गई है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों का संचालन पुलिस थानों में किया जा रहा है। इन केंद्रों हेतु भवन उपलब्ध करवाना एवं उनकी मरम्मत का कार्य भी गृह विभाग द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में आवश्यकता अनुसार महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के भवन की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर एक महिला व एक पुरुष कांस्टेबल उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

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