Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा को कोटड़ी में 3 अगस्त को नाबालिग के साथ दो लड़को ने गैंगरेप कर कोयले की भट्टी में जिंदा फेंक दिया था। इस मामले में पोस्को कोर्ट की आदालत का फैसला आया है।
मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने इस कांड में शामिल के दो मुख्य आरोपी सगे भाइयों को दोषी माना हैं। इसी के साथ ही अन्य सात लोगों को बरी कर दिया गया है। दोषियों को कितनी सजा हुई इसे अभी सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
मामला 2 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटड़ी के शाहपुरा इलाके का था। जिसमें एक नाबालिग के साथ कालबेलिया जाति के दो लड़के कालू और कान्हा ने उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया था। तथा बच्ची को अछेत करने के लिए उसके सर पर लाठी मारकर उसे बेहोश करने के बाद जिंदा कोयले की भट्टी में झोंक दिया था।भट्टी के पास लड़की के कपड़े , चप्पल और कड़े पाए गए. साथ ही भट्टी में झांकर देखा तो उसमें से कुछ हड्डियां भी मिली थी।
इस मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी। जिसकी माॉनीरिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा, कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाए हैं जिसमें आरोपियों की पत्नी, बहन, मां और पिता अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
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