Rajasthan News: तंत्र-मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी और अपराध करने वाले एक तथाकथित तांत्रिक को मथुरा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान के बयाना थाना क्षेत्र के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर पर आरोप था कि उसने एक महिला को तांत्रिक क्रिया के बहाने बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। 4 जून 2021 को पीड़िता के पति ने बरसाना थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि तांत्रिक ने उसकी पत्नी को यह कहकर डरा दिया कि उस पर भूत-प्रेत का साया है। तंत्र-मंत्र के जरिए इलाज करने का झांसा देकर तांत्रिक ने महिला के साथ अनाचार किया।

गिरफ्तारी और अदालत का फैसला
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पर्याप्त सबूतों के आधार पर 19 जुलाई 2021 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। गिरफ्तारी के बाद से ही नरेंद्र गुर्जर जेल में था और अब लगभग चार साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा दी है।
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) रामराज द्वितीय की अदालत में सुनवाई के दौरान 10 साल की सजा और आर्थिक दंड का निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी ने जेल में जो समय बिताया है, उसे सजा में समायोजित किया जाएगा।
अदालत ने अपराध को बताया गंभीर
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है। झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र की आड़ में धोखाधड़ी और महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध न हों।
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