Rajasthan News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो चचेरे भाइयों, आशीष कुमार उर्फ मोनू और नवीन कुमार उर्फ लाला, को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोनों पर क्रमशः 1 लाख 70 हजार और 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सनसनीखेज मामला डेढ़ साल पहले बिसाऊ थाने में दर्ज हुआ था। मार्च 2024 में नाबालिग के परिजनों ने बिसाऊ थाने में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज की थी।
पुलिस ने तलाश शुरू की और दो-तीन दिन बाद नाबालिग को सिंघाना थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि सांतड़िया गांव निवासी आशीष उर्फ मोनू ने फोन पर बातचीत कर उसे चिड़ावा बुलाया था। वहां से आशीष और उसका एक नाबालिग साथी उसे सांतड़िया गांव ले गए, जहां एक खेत में बने मुर्गी फार्म पर आशीष ने रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह उसे सिंघाना छोड़ दिया गया। इसके बाद आशीष का चचेरा भाई नवीन उर्फ लाला उसे झुंझुनूं से किसी गांव ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष पोक्सो कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 48 दस्तावेज पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने मामले को मजबूती से पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश इसरार खोखर ने आशीष और नवीन को 20-20 साल की सजा सुनाई।
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