Rajasthan News: जयपुर. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जातिवाद व एक-दूसरे वर्ग को अपराध के लिए उकसाने वाले आरोप वाले बयान मामले में गुरुवार को जयपुर मेट्रो-द्वितीय की महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बहस पूरी हो गई.

कोर्ट 13 मार्च को मामले में आदेश देगा. कोर्ट के निर्देश पर शास्त्री नगर पुलिस थाने ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि उनके पास परिवाद आया था, जांच चल रही है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.

एडवोकेट विजय कलंदर ने इस्तगासे में कहा कि उसने 9 फरवरी को दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा था कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं. मोदी कभी भी पिछड़ों के हक व हिस्सेदारी के लिए न्याय नहीं कर सकते.

राहुल गांधी का सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों या समुदायों को किसी अन्य वर्ग या व्यक्तियों के समुदाय के खिलाफ कोई अपराध करने के लिए उकसाने वाला है.

सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कौल बताते हैं, जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिन्दू परिवार के थे. कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि बच्चे की जाति वही होगी जो उसके पिता की है. उन्होंने खुद की जाति छिपाकर बयान दिया है.

ये खबरें भी जरूर पढ़ें