Rajasthan News: लोकसभा अध्यक्ष और कोटा से सांसद ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर चल रहे आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) को निर्देश दिया है कि वह शेष चार विवादित पोस्ट भी हटाए और यदि भविष्य में अंजलि ऐसे किसी और पोस्ट की जानकारी देती हैं, तो उन्हें भी तुरंत हटा दिया जाए।

12 पोस्ट हट चुके, 4 और हटाने के आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान ‘एक्स’ के वकील ने अदालत को बताया कि 16 में से 12 पोस्ट पहले ही मूल यूज़र्स द्वारा हटा दी गई हैं, जबकि चार अन्य पोस्ट तक पहुंच को अंतरिम आदेश के अनुसार सीमित कर दिया गया है। अदालत ने अब इन चारों को भी स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया है।
बेटी पर लगे आरोपों के खिलाफ उठाया था कदम
बता दें कि यह मामला तब उठा जब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में अंजलि बिरला पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव से UPSC परीक्षा पास की और पहले ही प्रयास में IAS अधिकारी बन गईं। जबकि हकीकत यह है कि अंजलि ने 2019 की UPSC परीक्षा पास की थी और उन्हें समेकित आरक्षित सूची के तहत चयनित कर भारतीय रेलवे में आईआरपीएस (IRPS) अधिकारी नियुक्त किया गया।
अदालत का स्पष्ट निर्देश: भविष्य में भी हटाएं आपत्तिजनक सामग्री
जस्टिस ज्योति सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में अंजलि के पक्ष में फैसला सुनाते हुए न सिर्फ वर्तमान पोस्ट हटाने का आदेश दिया, बल्कि भविष्य में अगर कोई और मानहानिकर पोस्ट सामने आती है, तो उसे भी हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पहले ही जुलाई 2024 में एक अंतरिम आदेश पारित कर सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्री हटाने को कहा था और अज्ञात व्यक्तियों को भी अंजलि के खिलाफ पोस्ट, रीपोस्ट या शेयर करने से रोक दिया था।
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