जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग ने समय पर कोरियर ना पहुँचाने के प्रकरण में सेवा दोष मानते हुए आकाशगंगा कोरियर लिमिटेड एवं बालाजी एजेंसी के विरूद्ध 12 हजार 500 रूपये का निर्णयपारित किया.

जिला आयोग के देवेन्द्र मोहन माथुर एवं श्रीमती सीमा शर्मा ने यह निर्णय नाहरगढ रोड निवासी, परिवादी कैलाश सोनीद्वारा आकाश गंगा कोरियर लिमिटेड एवं बालाजी एजेंसी के विरूद्ध शादी के निमंत्रण पत्र को नियत स्थान पर ना पहुँचाने के संबंध में दर्ज परिवाद पर सुनवाई करते हुए पारित किया.

प्रकरण में आयोग ने परिवादी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोरियर कंपनी द्वारा लापरवाही बरतते हुए नियत समय स्थान पर नही पहुँचाने को सेवा दोष मानते हुए परिवादी को दस हजार रूपये का मानसिक संताप और 2500 रूपये परिवाद व्यय सहित कुल 12 हजार 500 का भुगतान दो माह में करने के आदेश पारित कर उपभोक्ता का राहत प्रदान की.

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