Rajasthan News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों की सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस, और नए साल पर पटाखे जलाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। नए आदेशों के तहत, दीपावली पर पटाखे जलाने के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति दी गई है, जिसके बाद पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों में भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
दीपावली पर पटाखे जलाने का समय
राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के हिस्सों में त्यौहारों और शादी समारोहों के लिए ग्रीन पटाखों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

क्रिसमस और नए साल के लिए नियम
क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट होगी। इसके अलावा, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, कोर्ट, और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों पर पूर्ण रोक रहेगी।
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