Rajasthan News: नीमकाथाना. अपर सेशन न्यायाधीश संख्या एक एवं विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशीष दाधिच ने डोडा पोस्त तस्करी मामले में फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं चुकाने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जानकारी के अनुसार एनसीबी अजमेर के अधिकारी राजेश सोलंकी ने 26 अप्रेल 2016 को कोर्ट में यह परिवाद दिया कि मुखबिर की सूचना पर 8 नवंबर 2015 को बीएल बिजारनिया के नेतृत्व में नीमकाथाना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की जांच की.

इसी दौरान तीन लग्जरी गाड़ियां वहां आई, जिनकी जांच करने पर उनमें तीन कट्टों में कुल 450-500 किलो डोडा पोस्त मिला. इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अजमेर की टीम ने आरोपी पटियाला जिले के कानगढ़ गांव निवासी गुरुप्रीत सिंह, घघा थाना निवासी हरनाम सिंह संगरुर सुनाम तहसील निवासी रामसिंह, हरियाणा के टोहाना निवासी सोनू पटियाला, पातरा तहसील निवासी अवतार सिंह को गिरफ्तार किया गया था.

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