Rajasthan News: राजस्थान के बारां जिले में सरकारी राशि का गबन करने के करीब 25 साल पुराने मामले में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायालय ने बारां के तत्कालीन वन मंडल अधिकारी सहायक सुरेश चंद जैन (76) को 3 साल की सजा और 3 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने तेंदू पत्ता प्रभारी रहते हुए राज्य सरकार को 1 लाख 19 हजार 595 रुपए का गबन किया था।
एसीबी में दर्ज हुए 29 मामले
सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम के अनुसार, बारां वन मंडल कई इकाइयों में बंटा हुआ था, और सुरेश चंद जैन तेंदू पत्ता प्रभारी के पद पर था। उसने 1995 से 1998 के बीच तेंदू पत्ता इकाइयों से आई राशि में गबन किया था। वह क्रेता को मूल रसीद में पूरी राशि भरकर देता था, लेकिन काउंटर रसीद में कम पैसे की कटौती करता था। 1999 में इस मामले की जानकारी मिलने पर एसीबी ने जांच शुरू की और गबन की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ 29 मामले दर्ज किए। एसीबी ने आरोपी को 2000 में गिरफ्तार किया था।
एक और गबन का मामला
इसके अलावा, आरोपी ने 1995 में मनोहर बीड़ी फैक्ट्री के प्रोपराइटर से 1 लाख 19 हजार 595 रुपए प्राप्त किए, लेकिन वह राशि सरकारी कोष में जमा नहीं की। इस मामले में भी बारां एसीबी ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 30 से अधिक गवाहों के बयान दिए गए। अब तक 7 मामलों में फैसला आ चुका है, जिसमें से 6 मामलों में सजा सुनाई गई और 1 मामले में आरोपी को बरी किया गया।
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