Rajasthan News:राजस्थान समेत पूरे देश में 1 जुलाई से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। जिसके तहत तीनों नए कानून देश में 163 साल से चल रहे आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लागू हुए हैं।

वहीं इस नए कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता का व्यापक रिव्यू करवाने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानून लागू होने से देश पुलिसिया स्टेट बन जाएगा, जो ठीक नहीं है।

कानून में नए बदलाव को लेकर गहलोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘IPC, CRPC एवं एविडेंस एक्ट की जगह पर 1 जुलाई से लागू हो रहे भारतीय न्याय संहिता को व्यापक रिव्यू की आवश्यकता है। इस संहिता में बनाए गए कानून देश को एक पुलिसिया राज्य (पुलिस स्टेट) बनाने जैसे हैं। इन कानूनों को नए सांसदों द्वारा बनने वाली समिति को व्यापक समीक्षा के लिए भेजकर स‌भी हितधारकों की राय ली जानी चाहिए।

बता दें कि आज यानी 1 जुलाई से जो तीन नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) है। बता दें कि ये तीनों कानून साल 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए थे।

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