Rajasthan News: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर द्वारा रिश्वत लेकर पट्टे जारी करने से जुड़े मामले में दाखिल याचिका की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन ने दिया.

सुनवाई के दौरान, मुनेश गुर्जर के वकील दीपक चौहान ने अदालत को सूचित किया कि मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, जिसे रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है. इस कारण, उन्होंने सुनवाई को स्थगित करने की अपील की. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई को दो सप्ताह बाद के लिए तय किया है.
याचिका में दावा किया गया है कि इस मामले में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) याचिकाकर्ता पर रिश्वत की मांग साबित करने में विफल रही है. एसीबी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से किस प्रकार रिश्वत की मांग की थी और उसका सत्यापन किस तरह किया गया था. इसके अलावा, याचिकाकर्ता से कोई भी वसूली नहीं हुई है. एफआईआर में भी याचिकाकर्ता की भूमिका को प्रमाणित करने वाले कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पाए गए थे, अन्यथा उसी समय कार्रवाई की जा सकती थी. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है. इसीलिए, उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.
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