Rajasthan News: हाईकोर्ट ने पैरालम्पिक खेलों में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता निहाल सिंह को दो साल पहले सहायक आबकारी अधिकारी बनाना तय होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के मामले में वित्त सचिव एवं आबकारी आयुक्त को व्यक्तिश: तलब किया है।

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले माह इस मामले में रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय देने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। अब इस मामले पर 26 नवम्बर को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने निहाल सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी पिछले साल पेरिस पैरालम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वर्ष 2023 में एशियन पैरा गेम्स व कई विश्वस्तरीय पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप्स में भाग लिया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक सहित अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर 20 पदक जीते।

प्रदेश का युवा मामले एवं खेल विभाग याचिकाकर्ता को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति कोटे में चयनित कर सितंबर 2023 में सहायक आबकारी अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश कर चुका। आबकारी आयुक्त नि:शक्तजन आयुक्त कोर्ट में स्वीकार कर चुके कि पद चिन्हित करने की प्रक्रिया ही नहीं की गई, जो दिव्यांगजन अधिनियम 2016 व 2018 के नियमों के विपरीत है।

नि:शक्तजन आयुक्त पिछले साल आबकारी विभाग को नियुक्ति के आदेश दे चुके, जिसे मानना बाध्यकारी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अन्य पैरालम्पियन सहायक वन संरक्षक नियुक्त हो चुके, लेकिन याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया।

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