
Rajasthan News: हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं के लिए 2 दिन में 1 बार पानी टैंकर भरने और पर्याप्त चारे की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए है। जस्टिस डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में गोग्राम सेवा संघ राजस्थान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जबकि आम आदमी को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में गौशालाओं की स्थिती का अंदाजा लगाना सहज हो जाता है कि वहां क्या हालात होंगे।
अधिवक्ता राजपुरोहित ने कहा कि प्रदेश में करीब 4 हजार गौशालाए है, जिनमें मूक पशु जो कि लाखों की संख्या में है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि वे सूखा ग्रस्त जिलों के जिला कलेक्टर को निर्देश दें कि प्रत्येक गौशाला में दो दिन में एक टैंकर पानी की व्यवस्था की जाए। साथ ही मूक पशुओं के लिए पर्याप्त चारे और भोजन की भी व्यवस्था की जाए।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- चाचा बना दरिंदा : 5 साल की भतीजी का किया रेप, बताने पर दी जान से मारने की धमकी
- राजधानी में दिनदहाड़े लूट करने वाले शातिर गिरफ्तार: मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को दबोचा, फिल्मी स्टाइल में वारदात को दिया था अंजाम
- शादी समारोह में मेहमान बनकर आए चोर, 12 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ, 1 शातिर गिरफ्तार, 3 फरार
- अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई : शराब कोचिया के बेजा मकान पर चला बुलडोजर, फैक्ट्री जमींदोज
- ‘कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण-गुण्डाधुर की तलवार लिख देना’…वित्त मंत्री OP चौधरी ने आशुतोष की पंक्तियों से की बजट भाषण की शुरुआत, देखें VIDEO…