Rajasthan News: जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग के अभिभावको की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए उम्मेद अस्पताल जोधपुर के अधीक्षक को निर्देश दिए कि सुरक्षित रूप से नाबालिग का गर्भपात किया जाए.
जस्टिस डॉ. नुपूर भाटी की एकलपीठ के समक्ष अधिवक्ता हिमांशु चौधरी ने नाबालिग के अभिभावको की ओर से याचिका दायर की थी. याचिका में बताया, कि नाबालिग फरवरी 2024 को अचानक गायब हो गई थी.
पुलिस ने नाबालिग को जब दस्तयाब किया तो उसने बताया कि आरोपियों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है और वो गर्भवती हो गई है. ऐसे में रिपोर्ट आने तक नाबालिग का गर्भ 14 सप्ताह को हो चुका था. नाबालिग इस अनचाहे गर्भ को नही रखना चाहती थी ऐसे में उपजिला स्तर पर अस्पताल में गर्भपात के लिए गई तो चिकित्सको ने कहा, गर्भपात तो हो सकता है नाबालिग उसके लिए फिट है लेकिन वो काफी जोखिम भरा हो सकता है.
ऐसे में बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी गई. जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई. कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई व उनके सहयोगी गौरव विश्नोई से रिपोर्ट मांगी. जोधपुर के उम्मेद अस्पताल से मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी. जिसमें नाबालिग का गर्भपात करने के लिए इस स्टेज पर फिट माना. कोर्ट ने तत्काल नाबालिग के परिजनों को उम्मेद अस्पताल में गर्भपात कराने की अनुमति दी.
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