Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य टीबी भर्ती-2021 की चयन प्रक्रिया आगे जारी रखने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरपीएससी से जवाब-तलब किया है। अदालत ने कहा कि याचिका में दिया जाने वाला फैसला भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित करेगा। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया जाए। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. अमित कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरके माथुर ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 27 नवंबर, 2021 को सहायक आचार्य टीबी एंड चेस्ट के पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन के अनुसार यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो केवल साक्षात्कार पर निर्भर रहने के बजाए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को लेकर कोई अंक निर्धारित नहीं किए। इसके अलावा मेरिट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट के लिए कोई अंक नहीं बताया गए। इसके अलावा साक्षात्कार में अंक प्रदान करने के दिशा निर्देशों का खुलासा भी नहीं किया गया।
याचिका में कहा गया कि कार्मिक विभाग की 23 मई, 2022 की अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि साक्षात्कार के अंक कुल अंकों के दस फीसदी से अधिक नहीं हो सकते हैं। वहीं इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे रखे हैं। ऐसे में आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम को रद्द किए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने पर अंतरिम रोक लगाते हुए आरपीएससी से जवाब मांगा है।
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