Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में वकीलों को सुरक्षा देने के बनाए जाने वाले नए कानून का विधेयक पेश कर दिया है। सरकार और वकील संगठनों के बीच हुए समझौते में 15 मार्च को यह विधेयक विधानसभा में रखने और 21 मार्च तक पारित किए जाने का वादा था।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश के आम नागरिकों को राइट-टू-हेल्थ बिल पर विधानसभा की सलेक्ट कमेटी ने मुहर लगा दी है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को विधि मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में रखा। जिसका वकीलों ने स्वागत किया है।
वकीलों की सुरक्षा के लिए पेश किए गए बिल में सुरक्षा और सजा दोनों का प्रावधान है। यदि वकील विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा की मांग करते हैं तो पुलिस को उपलब्ध करवानी होगी। वहीं, वकील पर कोर्ट परिसर में कोई हमला करता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा और पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
इस विधेयक में वकील को धमकी के लिए दो साल तक कैद का प्रावधान किया गया है। वहीं अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दोषी व्यक्ति को सात साल तक की सजा हो सकती है। अधिवक्ता के खिलाफ मिली शिकायत का निस्तारण 7 दिन में करना जरूरी है। ऐसे मामले की जांच में सदस्य उप-अधीक्षक से नीचे की रैंक का नहीं होगा।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- Bihar News: भागलपुर में 14 अवैध पत्थर लोड ट्रैक्टर जब्त, आगे की कार्रवाई जारी
- 26 नवंबर महाकाल आरती: बाबा महाकालेश्वर के मस्तक पर वैष्णव तिलक और चंद्र अर्पित कर राजा स्वरूप में श्रृंगार, यहां कीजिए दर्शन
- Ayodhya Ramlala Aarti Live Darshan 26 November: श्री रामलला सरकार का दिव्य श्रृंगार, यहां कीजिए अलौकिक दर्शन
- 26 November Horoscope : ऐसा रहेगा आज राशियों का हाल और ग्रहों की चाल, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन …
- फर्जी तरीके से जमीन नामांतरण का खेल, पूर्व मंत्री ने पटवारियों के कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा?