Rajasthan News: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष मोदी जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश की पालना नहीं करने के मामले में मुश्किल में पड़ गए हैं। मोदी जिला आयोग के जमानती वारंट से तलब करने के आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा, जहां आदेश दिया कि अगली तारीख पर जिला आयोग में हाजिर नहीं होने पर मोदी को गिरतारी वारंट से तलब किया जाए।

आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र कच्छावाहा व सदस्य निर्मल सिंह मेडतवाल ने मोदी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर यह आदेश दिया। तथ्यों के अनुसार करीब दो साल पहले जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-2 ने शिवराम सिंह यादव के मामले में निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराए और 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति व 21 हजार रुपए परिवाद व्यय के दिए जाएं।
इसकी पालना नहीं होने पर मामला पुन: जिला आयोग पहुंचा, जिस पर मोदी को 10 हजार रुपए के जमानती वारंटी से तलब किया। इस पर मोदी की ओर से वकील के जरिए जिला आयोग में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, वहीं राज्य आयोग में जमानती वारंट को रद्द करने का आग्रह किया गया।
राज्य आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जमानती वारंट से बुलाने के बावजूद जिला आयोग में मोदी स्वयं हाजिर नहीं हुए और वकील के जरिए हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश करवा दिया। राज्य आयोग ने इस पर जिला आयोग को निर्देश दिया कि अगली तारीख पर मोदी हाजिर नहीं हो तो गिरतारी वारंट जारी किया जाए।
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