Rajasthan News: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जारी परिपत्र के बाद जयपुर शहर के सीमान्त क्षेत्र खो नागोरियन में स्थित पार्क सिटी होटल के परिसर में अवैध जल कनेक्शन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है।
होटल में 7 अवैध जल कनेक्शन पाए गए जिन्हें जलदाय विभाग की टीम द्वारा मौके पर काटकर 14 लाख 840 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत भारत न्याय संहिता की धारा 303(2) एवम 326 A और प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 में कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना खो नागोरियान में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर अमिताभ शर्मा ने बताया कि “अवैध जल कनेक्शन चिन्हित कर- विच्छेद करने के अभियान के तहत रविवार को शिकायत प्राप्त होने पर विभाग की टीम द्वारा होटल परिसर में गई जहां टीम द्वारा निरीक्षण करने पर होटल परिसर में 7 अवैध कनेक्शन पाए है। होटल संचालक द्वारा विभाग की मुख्य आपूर्ति लाइन से गैर कानूनी तरीके से पेयजल खींच जा रहा था, जिसका उपयोग होटल संचालक द्वारा स्विमिंग पूल को भरने एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था।
जिस पर कार्यवाही करते हुए विभागीय नियमों के आधार पर औद्योगिक उपभोग के अंतर्गत इन सात अवैध जल संबंधो पर जुर्माना लगाया गया हैं।इसके अलावा 1 हजार 100 एवं 3 हजार रुपए प्रति कनेक्शन क्रमशः स्थायी पेनल्टी एवं विभाग द्वारा जल सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए किए गए व्यय राशि देय होंगी |
अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बताया कि विभाग द्वारा सोमवार को राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार न्यायालय में होटल के विरुद्ध परिवाद पेश किया जाएगा। जिसमें दोष सिद्ध होने के उपरांत न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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