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जयपुर. जयपुर मेट्रो- प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-1 ने छह साल की मासूम का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुहाना निवासी रोहित मीणा को बीस साल की कठोर कैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट की जज मनीषा सिंह ने आदेश में कहा कि अभियुक्त छह साल से भी कम उम्र की नाबालिग को उसके संरक्षकों की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वहीं बाद में अभियुक्त ने उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाकर उस पर लैंगिक हमला किया है. अभियुक्त का यह कृत्य उसकी गरिमा व व्यक्तित्व को आहत करने वाला है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.
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विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक पीड़िता की मां ने 5 जून 2021 को मुहाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रोहित मीणा उर्फ धोलू रहता है . घटना वाले दिन 4 जून की सुबह नौ बजे पीड़िता व उसका बेटा रोहित के घर पर कुत्ते के साथ खेलने गए थे.
वहीं दस बजे उसके बेटी रोते हुए आई और उसने बताया कि रोहित उसे बकरी चराने के लिए खेत में लेकर गया था और उसने वहां पर उसके साथ गलत काम किया. इसके बाद रोहित घर से फरार हो गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को बीस साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
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