Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विकास विभाग की कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती-2024 में मैकेनिकल डीजल ट्रेड के पदों को ‘सुरक्षित रखने’ का सख्त निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSCB) के सचिव से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह फैसला हिमांशु मिश्रा समेत कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिन्हें योग्य होने के बावजूद अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया।

अधिवक्ता एसके सिंगोदिया के मुताबिक विभाग ने 11 मार्च 2024 को विभिन्न ट्रेडों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान के साथ संबंधित ट्रेड में उद्योग, सरकारी विभाग या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अनुभव अनिवार्य था। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किए, जिन्हें बोर्ड ने प्रारंभिक वरीयता सूची में पास घोषित किया। लेकिन अंतिम परिणाम में कट-ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उन्हें शामिल नहीं किया गया। बोर्ड ने कारण बताया कि उनके पास “वैतनिक अनुभव प्रमाण-पत्र” नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने निर्धारित योग्यता पूरी कर ट्रेड में अनुभव हासिल किया, जिसका नगद भुगतान हुआ और इसका ब्यौरा वेतन पंजिका में दर्ज है। विज्ञापन में केवल “ट्रेड अनुभव” मांगा गया था, वैतनिक शर्त का उल्लेख नहीं। इसलिए, उन्हें चयन सूची में स्थान देकर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने सहमति जताते हुए बोर्ड की मनमानी पर सवाल उठाए और पदों को फिलहाल खाली रखने का आदेश दिया है।
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