Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने आगामी 8 जून 2025 को राज्य के कई जिलों में ड्राई डे (सूखा दिवस) घोषित किया है। यह निर्णय नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में होने वाले उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 6 जून शाम 5 बजे से लेकर 8 जून शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री, वितरण और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

चुनाव के कारण लागू होगा ड्राई डे
राज्य सरकार ने यह निर्णय उन क्षेत्रों में लिया है जहां नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से पद रिक्त हैं और वहां 8 जून को मतदान होना है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मई-जून 2025 के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
5 किलोमीटर की परिधि में भी लागू रहेगा प्रतिबंध
ड्राई डे केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके चारों ओर 5 किलोमीटर की परिधि में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान शराब की बिक्री, वितरण और उपभोग पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।
पंच-सरपंच चुनाव वाले क्षेत्रों में मतगणना तक रहेगा ड्राई डे
जहां पंच या सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, वहां यह प्रतिबंध सिर्फ मतदान तक नहीं बल्कि मतगणना की समाप्ति तक लागू रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें मतदान और मतगणना पूरी होने तक बंद रहेंगी।
ड्राई डे की अवधि
- शुरुआत: 6 जून 2025 को शाम 5:00 बजे से
- समाप्ति: 8 जून 2025 को शाम 5:00 बजे तक
- (जहां पंच/सरपंच के चुनाव हैं, वहां मतगणना की समाप्ति तक लागू रहेगा)
इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवधान रहित बनाना है। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने आमजन से सहयोग की अपील की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
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