Rajasthan News: जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 5 दिसम्बर 2023 तक रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लाउडस्पीकरों के उपयोग से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से विद्यार्थियों के अध्ययन, बीमार व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्ति को असुविधा होने के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र में वर्जित समय के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस या अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटा शहर की अनुमति प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। निषेध अवधि में अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना यदि लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया तो लाउडस्पीकर की बेट्री व माईक तथा अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया जावेगा एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया कि वाहनों पर लाउडस्पीकर की स्थिति में अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन में वाहन रजिस्ट्रेशन वाहन का प्रकार अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जावेगा एवं इस प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में भी किया जावेगा। बिना अनुमति प्राप्त किये यदि किसी वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग होना पाया जाता है तो मय लाउडस्पीकर के उस वाहन को जब्त कर लिया जावेगा।
लाउडस्पीकर का उपयोग अस्तपाल तथा शिक्षण संस्थाओं के 50 मीटर परिधि क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा।यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।यदि कोई व्यक्ति सचल वाहनों पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग करेगा तो उसके विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जावेगी।
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