Rajasthan News: सवाई माधोपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस आरोप में हरिमोहन मीणा को पोक्सो कोर्ट ने उसकी मौत होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने जानकारी में बताया कि दोषी ने युवक ने 20 जनवरी 2020 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। जिसे लेकर पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है। 363 आईपीसी के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार का अर्थदंड, 366ए आईपीसी धारा के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, 5जी/6 पोक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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