Rajasthan News: झालावाड़ स्कूल हादसे से जुड़े हंगामा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आदेश के बाद अब वे करीब एक महीने बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।

कैसे शुरू हुआ मामला

पिछले महीने झालावाड़ जिले के पीपलोदी में स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चे घायल हो गए थे। हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान नरेश मीणा और उनके समर्थक अस्पताल पहुंचे और कथित तौर पर वहां हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के काम में बाधा डाली।

जिला अस्पताल के डीन और अधीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें नरेश मीणा समेत जयप्रकाश, मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के नाम शामिल किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

पहले खारिज हुई थी जमानत अर्जी

नरेश मीणा ने पहले सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उनके समर्थकों की निगाह हाईकोर्ट पर टिक गई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपी जयप्रकाश और मुरारी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

समर्थकों में खुशी की लहर

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद नरेश मीणा के समर्थकों में उत्साह है। उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि यह गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव में की गई थी। अब फैसले के बाद वे जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।

बड़ा सवाल: आगे क्या?

कानूनी तौर पर नरेश मीणा को फिलहाल राहत जरूर मिल गई है, लेकिन केस अभी भी जारी है। अगर पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और आरोप साबित होते हैं, तो मुकदमा आगे बढ़ेगा। वहीं, राजनीतिक स्तर पर नरेश मीणा की रिहाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती मिल सकती है, खासकर झालावाड़ क्षेत्र में, जहां यह मुद्दा पिछले महीने से गरमाया हुआ है।

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