Rajasthan News: जयपुर. छात्रसंघ चुनाव पर रोक का मुद्दा एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने राजस्थान विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के 12 अगस्त के राज्य सरकार के निर्णय की पालना पर क्यों न रोक लगा दी जाए.
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सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता से कहा कि एक सप्ताह में सरकार का जवाब पेश किया जाए. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने विकास घोसल्या की याचिका पर यह आदेश दिया. प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि छात्रसंघ पदाधिकारियों का निर्वाचन और मतदान छात्रों का मूल अधिकार है.
संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि कोई भी कानून यदि मूल अधिकारों के खिलाफ है तो ऐसे कानूनों को शून्य माना जाएगा. केरल विवि के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर व्यवस्था भी दे चुका है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने 12 अगस्त को एक प्रशासनिक आदेश जारी कर इस साल छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी.
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