Rajasthan News: आपदा राहत एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को एसडीआरएफ के नियम में संशोधन किया गया है जिससे अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा दावे पर सीधे ही किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
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उल्लेखनीय है कि पूर्व में एसडीआरएफ नियम 10 अक्टूबर 2022 के अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि दावे के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ नियम में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मांग की गई की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि दावे के विरुद्ध समायोजित किए बिना ही कृषि इनपुट सब्सिडी जारी की जाए। तदोपरांत आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल द्वारा भी 13 जून 2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था।
फल स्वरूप भारत सरकार ने 11 जुलाई 2023 को प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एसडीआरएफ नियम में संशोधन किया गया है।
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