Rajasthan News: जयपुर. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ाया है. इस अवधि के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में 1 अप्रैल, 2019 से पहले के वाहनों पर तय समय में नम्बर प्लेट नहीं लगवाने पर दो पहिया वाहनों से 2 हजार और चौपहिया वाहनों से 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. विभाग ने पहले वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 30 जून निर्धारित की थी.

नम्बर प्लेट नहीं होने पर इतना होगा चालान

दुपहिया या तिपहिया वाहन में पहली बार 2 हजार और दुबारा पकडे जाने पर 5 हजार, चौपहिया हल्के भार वाहन में पहली बार 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार का चालान होगा. इसी प्रकार कृषि क्षेत्र से जुड़े ट्रेक्टर या ट्रेलर में पहली बार 2 हजार और दूसरी बार 5 हजार, लोडिंग वाहन ट्रक, बस और अन्य में पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार का चालान होगा. प्रदेश में करीब 32 लाख वाहन है. इनमें से केवल पौने तीन लाख वाहनों पर ही अभी तक यह नंबर प्लेट लगी है.

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